जीएसटीआर-4’ फॉर्म में कंपोजिशन डीलरों द्वारा तिमाही रिटर्न दाखिल करने के तरीके के बारे में स्‍पष्‍टीकरण

 

 पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्‍त अंदरूनी आपूर्तियों (रिवर्स चार्ज वाली आपूर्तियों को छोड़कर) के विवरण के स्‍वत: दर्ज होने (ऑटो-पॉपुलेशन) की सुविधा के अभाव में ‘जीएसटीआर-4’ फॉर्म में कंपोजिशन डीलरों द्वारा तिमाही रिटर्न दाखिल करने के तरीके को लेकर करदाताओं के मन में संशय है।

इस संबंध में यह स्‍पष्‍ट किया जाता है कि जिन करदाताओं ने कंपोजिशन शुल्‍क के तहत कर अदायगी की व्‍यवस्‍था को अपनाया है उन्‍हें ‘जीएसटीआर-4’ फॉर्म की तालिका 4 की क्रम संख्‍या 4ए में संबंधित डेटा को नहीं भरना होगा। सीजीएसटी नियम, 2017 में आवश्‍यक बदलावों को जल्‍द ही अधिसूचित किया जाएगा।