भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

13. अमर फौजी मोटर एंड जनरल फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड प्रथम तल, अमर श्री कॉम्प्लेक्स-II, दिल्ली रोड, मेरठ-250 002, उत्तर प्रदेश बी-12.00418 24 जुलाई 2008 31 जुलाई 2018
14. महेंद्र इंस्टाल्मेंट्स सप्लाई लिमिटेड फ्रेंड्स मार्केट, श्यामगंज, बरेली, उत्तर प्रदेश-243 005 बी-12.00306 27 नवम्बर 2013 01 अगस्त 2018
15. आनंदेश्वर लीज़िंग एंड फ़ाइनेंस लिमिटेड 16/17, जी ग्राउंड फ्लोर, सिविल लाइंस, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208 001 बी-12.00201 26 जुलाई 2000 31 जुलाई 2018

 

परिणामस्‍वरूप, ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

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