भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
13. | अमर फौजी मोटर एंड जनरल फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड | प्रथम तल, अमर श्री कॉम्प्लेक्स-II, दिल्ली रोड, मेरठ-250 002, उत्तर प्रदेश | बी-12.00418 | 24 जुलाई 2008 | 31 जुलाई 2018 |
14. | महेंद्र इंस्टाल्मेंट्स सप्लाई लिमिटेड | फ्रेंड्स मार्केट, श्यामगंज, बरेली, उत्तर प्रदेश-243 005 | बी-12.00306 | 27 नवम्बर 2013 | 01 अगस्त 2018 |
15. | आनंदेश्वर लीज़िंग एंड फ़ाइनेंस लिमिटेड | 16/17, जी ग्राउंड फ्लोर, सिविल लाइंस, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208 001 | बी-12.00201 | 26 जुलाई 2000 | 31 जुलाई 2018 |
परिणामस्वरूप, ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।