रतीय रिज़र्व बैंक ने 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए  गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

 

 

वीर मोटर फ़ाइनेंस प्राइवेट मिटेड 169/14 आबु लेन, मेरठ कैंट-250 001, उत्तर प्रदेश बी-12.00323 14 जुलाई, 2001 29 अगस्त, 2018
तोमर इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड भगवान महावीर मार्ग, बारुत, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250 611 बी.12.00229 26 दिसम्बर, 2008 08 अगस्त, 2018
रिद्धि सीधी कॉमर्शियल्स लिमिटेड 22/134, श्री द्वारिकाधीश रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208 001 बी.12.00060 23 मई, 2000 07 अगस्त, 2018

 

 

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