ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने अधिसूचना जारी किया ई-प्रमाण पत्र के व्यापार के लिए मानदंड और मानक

गौरतलब है कि 2016 से लगातार ऊर्जा दक्षाता पर अधिसूचनाएं जारी की गई थी उनको एक बार फिर से पीएटी सर्किल के तहत किया जा रहा है।
ऊर्जा मंत्रालय, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) के परामर्श से भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 के लिए प्छत् 18402 के बराबर प्रति मीट्रिक टन तेल के मूल्य को अधिसूचित किया है, जीएसआर 779 (ई) दिनांक 14 वीं दिसंबर 2020।
सफल लक्ष्य के वर्षों के लिए, मूल्य ऐसी राशि होगी जो केंद्र सरकार द्वारा, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है। इस तरह की कीमत आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।
वर्ष 2018-2019 के लिए खोजे गए तेल के एक मीट्रिक टन की कीमत नए क्षेत्रों के अलावा होने के कारण संबंधित ऊर्जा मिश्रण में परिवर्तन पर आधारित है। पेट्रोलियम रिफाइनरी, रेलवे और विद्युत वितरण कंपनियों के प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना के तहत और मूल्य गणना पद्धति की सुव्यवस्थित रूप से अधिसूचना के अनुसार जी.एस.आर. ३३ (ई), ३१ मार्च २०१६।
बीईई के बारे में
बीईई भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ ऊर्जा संरक्षण और दक्षता पर विकासशील नीतियों और रणनीतियों में सहायता करता है। बीईई ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए मौजूदा संसाधनों और बुनियादी ढांचे की पहचान और उपयोग करने के लिए नामित उपभोक्ताओं, राज्यों की नामित एजेंसियों और अन्य संबंधित संगठन के साथ समन्वय करता है।